बीमा एजेंट नहीं बन सकेंगे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित, चल-अचल संपत्ति खरीदने के नियमों में भी संशोधन
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 24 साल बाद नई संशोधित नियमावली लागू कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 जारी की गई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने और चल-अचल संपत्ति की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में लागू की गई कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार ने नियमों को नए स्वरूप में लागू किया है। अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी अधिसूचना में नियमावली के नियम-15 में किए गए संशोधनों का उल्लेख किया गया है।
सरकारी कर्मचारी के जिले में बीमा एजेंट बनने पर रोक
नई नियमावली के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के कार्यरत जिले में उसकी पत्नी या आश्रित व्यक्ति बीमा एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हितों के टकराव की संभावनाओं को नियंत्रित करना है।
चल संपत्ति खरीदने की सीमा निर्धारित
नए प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मचारी अब दो माह के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के बराबर मूल्य तक की चल संपत्ति बिना पूर्व अनुमति खरीद सकता है। इससे अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद के संबंध में लागू नियमों का पालन करना होगा।
अचल संपत्ति के नियमों में भी बदलाव
अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। अब कर्मचारी अपने या परिवार के नाम पर पट्टे, रेहन, भेंट अथवा अन्य माध्यम से अचल संपत्ति प्राप्त करने पर इसकी सूचना अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। पहले इस संबंध में पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान था।
हालांकि, यदि अचल संपत्ति ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की जाती है, जिसका सरकार के साथ किसी प्रकार का लेन-देन या व्यावसायिक संबंध है, तो कर्मचारी को इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मचारियों के आचरण और संपत्ति संबंधी नियमों में बदलाव हुआ है। नई नियमावली के लागू होने के बाद कर्मचारियों को संपत्ति के लेन-देन और पारिवारिक सदस्यों की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े संशोधित प्रावधानों का पालन करना होगा।

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