पन्ना 05 जनवरी 21/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक राहुल सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर निवासी सिमराकला हाल सुनवानी थाना सुनवानी जिला पन्ना का रहने वाला है। अनावेदक थाना सुनवानी का खतरनाक अपराधी है। अनावेदक विगत वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है मानव जीवन से संबंधित अपराध प्रमुख रूप से अपने सहयोगियों के साथ एकराय होकर मारपीट करना, डरा धमकाकर एवं भय दिखाकर अवैध रूप से रूपयों की वसूली करना, अवैध रूप से पैसों की मांग करना, अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करना जैसे गंभीर आपराधिक गतिविधियों मंे लगातार वृद्धि हुई है। इसके सभी आपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले है। क्षेत्र की लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाए रखने हेतु इसके विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबधात्मक कार्यवाही भी की गयी किन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नही हुआ है। अनावेदक लगातार अपराधों की पुनरावृत्ति कर रहा है। अनावेदक को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5 क, ख के अन्तर्गत कार्यवाही कर जिला बदर किया जाना आवश्यक हो गया है।

जिला मजिस्ट्रेट पन्ना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (क), (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक राहुल सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर निवासी सिमराकला हाल सुनवानी थाना सुनवानी जिला पन्ना को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदेश तामीली होने के दिनांक से 05 घंटे के भीतर पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिला दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से 03 माह की अवधि के लिए बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि अनावेदक इस अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण पन्ना जिले के किसी कोर्ट/दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जिला बदर अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

By Mohd Nafees

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