किच्छा। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना 05 अक्टूबर 2026 को हुई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना पुलभट्टा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर मारपीट करने के आरोप में तीनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी ट्रक चालक हैं। प्रारंभिक जांच में उनके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक अभियोग दर्ज नहीं पाया गया है। घटना के समय रोडवेज बस में अन्य यात्री भी सवार थे, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना था। इसी कारण बस चालक द्वारा तत्काल पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी गई।
पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार धारा 172 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यदि रोडवेज बस चालक द्वारा तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अलग से आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
सैफ खान पुत्र बाबू खान, निवासी शंकर फार्म, थाना पुलभट्टा, उम्र 23 वर्ष।
सावेज खान पुत्र सरवर खान, निवासी शंकर फार्म, थाना पुलभट्टा, उम्र 24 वर्ष।
रिजवान पुत्र जमील बख्श, निवासी वार्ड नंबर 06, नई सुनहरी, थाना किच्छा, उम्र 27 वर्ष।
पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
नोट: आपके मूल इनपुट में एक जगह “धारा 172 BNSS” और अंत में “धारा 172 BNS” लिखा है। प्रकाशन से पहले पुलिस प्रेस नोट में दी गई सही धारा की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा।

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