काशीपुर। शारदीय नवरात्र के मद्देनजर काशीपुर नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री और पका हुआ मांस बेचने वाले रेस्टोरेंट व भोजनालयों पर प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान धार्मिक भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत नगर निगम की सीमा में आने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में निर्धारित अवधि के दौरान कच्चे या पके हुए मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान मांस की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस आदेश के दायरे में मांस की दुकानों के साथ-साथ वे रेस्टोरेंट और भोजनालय भी शामिल हैं, जहां पका हुआ मांस बेचा जाता है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित अवधि तक आदेश का पालन करने की अपील की है।
महापौर दीपक बाली के निर्देश पर जारी यह आदेश 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि नवरात्र के दौरान धार्मिक आस्था और सद्भावना को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

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