काशीपुर। शारदीय नवरात्र को देखते हुए काशीपुर नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के कच्चे मांस की बिक्री तथा पके हुए मांस का विक्रय करने वाले रेस्टोरेंट और भोजनालयों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर धार्मिक सद्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महापौर दीपक बाली के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध की अवधि में नगर निगम की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान पर कच्चे अथवा पके हुए मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मांस की बिक्री की जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नगर निगम के इस आदेश के तहत मांस की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ उन रेस्टोरेंट और भोजनालयों को भी प्रतिबंध का पालन करना होगा, जहां पका हुआ मांस बेचा जाता है। यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं और सद्भावना को ध्यान में रखते हुए जारी इस आदेश का पालन करना संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा।

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