मुरादाबाद 28 दिसम्बर 2020
कोविड़ -19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के आदेश दिनांक 25.12.2020 के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों की अधिक संख्या में एकत्रित होने के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतने हेतु जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह ने दिशानिर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने बताया है कि नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सक्षम अधिकारी को पूर्व में सूचना देकर ही आयोजित किए जाये। अनुमति के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाये। आयोजकों कोे उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का भलीभांति अवगत करा दिया जाये। यह स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा, हाॅल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा।

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