मीडिया पर रोक के लिए लगाई गई याचिका पर आज भी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अलबत्ता दिल्ली हाई कोर्ट ने रकुल की अर्जी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दूसरी बार भी रकुल प्रीत की अर्जी पर किसी भी मीडिया हाउस को रकुल प्रीत की खबर को दिखाने पर रोक नहीं लगाई है. इससे पहले 17 सितंबर को भी रकुल ने हाईकोर्ट में मीडिया गैंग ऑर्डर के लिए अर्जी लगाई थी.
कोर्ट में रिया के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान रकुल के वकील ने कहा कि एक्ट्रेस के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है. लेकिन मीडिया लगातार उनके खिलाफ गलत खबर चला रहा है. मीडिया ट्रायल की वजह से रकुल की सामाजिक इमेज तो खराब हो ही रही है, साथ ही परिवार-दोस्तों पर भी खराब असर पड़ रहा है. वकील की मांग है कि मीडिया पर रकुल से जुड़ी किसी भी खबर को दिखाने पर रोक लगाई जाए. ये भी कहा कि मीडिया में दिखाई जा रही रिपोर्ट का सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रहे ट्रायल पर भी गलत असर पड़ेगा.
रिया की तरफ से उनके वकील ने कहा- NCB ने मुझे पेश होने के आदेश दिए थे. मैं उनके सामने पेश हुई. लेकिन NCB के सामने पेश होने से पहले ही मीडिया ने मेरे मुंबई के घर को घेर लिया, जबकि मैं हैदराबाद में थी और मुझे तब तक नोटिस भी नहीं मिला था. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप उनकी शिकायत I&B मिनिस्ट्री में कर सकते हैं या फिर आप उन चैनलों के खिलाफ सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं.

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