
उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किच्छा गौरव पांडेय ने बताया कि SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत जिन मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी और नो मैपिंग के नोटिस जारी किए गए हैं,उनके दावे और आपत्तियों की सुनवाई गतिमान है।उन्होंने कहा की निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए एक सतत् प्रक्रिया है।

इसके अतिरिक्त 13 अगस्त तक प्राप्त दावे आपत्तियों पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नोटिस जारी करने की कार्यवाही गतिमान है। इसमें किसी प्रकार से घबराने और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा प्राप्त सभी दावे,आपत्तियों को मा. निर्वाचन आयोग के समय समय पर जारी निर्देशानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सुना जाएगा। इसमें यह भी अवगत कराना है कि आपत्तियों का समयबद्ध निर्धारण किया जाएगा व सभी पक्षों को सुनने व समस्त साक्ष्यों के परिशीलन के बाद ही युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।
एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए हैं,वे निर्धारित तिथि तक संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे दी गई तिथि से पूर्व अपने अभिलेख प्रस्तुत कर सुनवाई प्रक्रिया को पूर्ण कराएं।

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