देहरादून : केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकतर छूटें मिलेंगी। शादी विवाह व अन्य समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 100 लोगों की थी। स्कूल-कॉलेज, स्वीमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि को सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे।
बृहस्पतिवार की देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी एसओपी में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अधीन ही ज्यादातर रियायतें रखी गई हैं। एसओपी में चारधाम यात्रा का कोई जिक्र नहीं है। स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग जबकि कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है। ये दोनों विभाग 15 अक्टूबर से रियायतों के लिए अपने स्तर पर फैसला करेंगे।
स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी जारी करनी होगी। ऑनलाइन पढ़ाई को तरजीह मिलती रहेगी। पर्यटकों के लिए राहत को बरकरार रखा गया है।
एसओपी में व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए भी इजाजत दी गई है। बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति दी गई है। अब थोक विक्रेता और विनिर्माणकर्ताओं व खुदरा व्यापारियों के बीच लेन देन हो सकेगा। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।
– सिनेमा थियेटर मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा।
– मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।
– शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
– बन्द हॉल में 50 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगो को रहेगी।
— 15 अक्टूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल-कालेज, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी।
— शिक्षा विभाग सभी स्कूलो, शिक्षण संस्थाओ के प्रबन्धन, अभिभावको आदि से बातचीत कर फैसला करेगा।
— अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद सिमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकतें हैं। शिक्षा विभाग अपनी एसओपी जारी करेगा।
— कोचिंग इंस्टीटयूट को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति सम्बंधित डीएम की और से दी जाएगी। यह फैसला कोचिंग इंस्टीटयूट के प्रबन्धन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
— उच्च शिक्षा में पीएचडी, विज्ञान एवम प्रौघोगिकी के स्नात्कोत्तर के छात्र प्रयोग के लिए 15 अक्टूबर से कॉलेज आ सकेंगे।
— राज्य विवि वा निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर केवल कालेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यो के लिए होगी।
— खिलाड़ियों की ट्रेंनिग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा।
अंतर्जनपदीय आवामगन: राज्य में अंतरजनपदीय आवामगन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारटीन नही होना होगा।
राज्यो के बीच आवामगन: स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। ज़िला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा।
— उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटको को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखण्ड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबन्ध नही होगा। होटल होम स्टे चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नही होगी।
— परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र उनके अभिभावक वा शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट नही कराना होगा।
— ज़िला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिले।
— 15 अक्टूबर से पार्क में जोगिंग या टहलने के लिए 100 से ज़्यादा लोग जा सकेंगे लेकिन इसके लिए ज़िला प्रशासन की अनुमति ज़रूरी होगी।

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