राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी है। प्रस्तावित विधेयक में मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी अल्पंसख्यक शिक्षा संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इसके अलावा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में विवाह पंजीकरण की अवधि छह माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया रविवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 19 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हो रहे मानसून सत्र में कई विधेयक पेश करने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2025 संशोधन विधेयक भी विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक में अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

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