काशीपुर। जमीन से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियाें को न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज चेतन सिंह गौतम की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। हाल ग्राम गांधीनगर थाना काशीपुर निवासी बूटा सिंह पुत्र दलीप सिंह ने अपने अधिवक्ता सतपाल जोशी की और से कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि उसके पिता दलीप सिंह के पास ग्राम रावर तहसील करनाल एवं ग्राम गांधी नगर तहसील काशीपुर में भूमि थी। पारिवारिक समझौते के तहत उसके पिता दलीप सिंह ने ग्राम रावर करनाल की उसके हिस्से की जमीन दे दी थी। वहीं अपने हिस्से की जमीन को बेचकर गांधी नगर आ गये थे। इस बीच उसके सौतेले भाई निवासी गांधी नगर तहसील काशीपुर निवासी कश्मीर सिंह व मुख्तयार सिंह और दो अन्य अनूप सिंह पुत्र कुंदन सिंह, हरपाल सिंह पुत्र अच्छर सिंह निवासी ग्राम राजपुर थाना रामनगर के साथ मिलकर भूमि हड़पने की नीयत से उसके पिता के नाम दो ट्रैक्टर ट्राली, हैरो, गहाई मशीन, कल्टीवेटर, कोल्हू, 20 जानवर छोटे-बड़े, एक बिजली की मोटर मय कनैक्शन, एक राजदूत बाईक, 10 लाख की कीमत के गांधी नगर स्थित मकान पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसमें उसका भी हक था। जिसके बाद उसके पिता की मृत्यु 17 मई 2006 को हो गयी। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने 16 मई 2006 को फर्जी वसीयत तैयार कर गांधी नगर स्थित 8 एकड़ जमीन अपने नाम कर ली। जबकि उसके पिता द्वारा कोई वसीयत नहीं बनाई थी। वहीं पीडि़त ने आरोपियों पर सम्पत्ति के लालच में अपनी हत्या करने का संदेह भी जताया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज चेतन सिंह गौतम की अदालत में चला। जिसमें आरोपियों की और से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज सरन माथुर ने तथ्य व गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देकर आरोपी कश्मीर सिंह, मुख्तार सिंह, अनूप सिंह व हरपाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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