उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने बताया कि काशीपुर के जसपुर खुर्द में जो प्रॉपर्टी थी उसके मालिक को पांच छे बार नोटिस दिया जा चुका था। यह ईलीगल कंट्रक्शन कर रहे हैं। इन को अवगत कराया गया था कि आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपके घर कंट्रक्शन की प्रॉपर्टी सील हो सकती है, इनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं आया है इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यवाही का दौर शुरू कर दिया है और इनकी प्रॉपर्टी हमने आज सील कर दी है।
प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी अगर कंट्रक्शन करता है तो उसको अपना कार्यक्रम के माध्यम से नया अप्रूवल करवाना पड़ता है प्राधिकरण के माध्यम से आपको कितना आपका प्लॉट एरिया है कितना आपको फ्रेंड छोड़ना है कितना आपको पीछे छोड़ना है कितना आपका फ्लोर एरिया है के प्रकार के मानक रखे गए हैं एरिया में जो डेवलपमेंट है ओसिस्टो ऑटोमेटिक तरीके से किया जा सके मगर इस तरीके का बहुत ही प्रकरण आ रहा है जो हम लोगों के संज्ञान में जो बिना अप्रूव कर आए जो लोग बिना अप्रूव कर आए अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वह सरासर गलत है । वही विकास प्राधिकरण के अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि यह प्रॉपर्टी आरिफ नामक व्यक्ति की है जो कॉलोनाइजर है अंबिका एनक्लेव मैं 100 * 50 मैं फ्लैटों का अवैध निर्माण किया जिसे एसडीएम ने अपने आदेशानुसार सील कर दिया है।

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