काशीपुर(आरिफ खान)।निगम के द्वारा नगर के कूड़ा निस्तारण के लिए हुए एक कम्पनी से पुनःअनुबंध के बाद कम्पनी द्वारा एकाएक काम से मना करने के मामले को निगम ने गम्भीरता से लेते हुए उस पर आपदा अधिनियम के तहत कार्यवाही का निर्णय लिया है ।काशीपुर नगर निगम द्वारा पूर्व में कम्पनी ज़ीरो वेस्ट को कूड़ा निस्तारण का कार्य दिया गया था जिसके लिए
निगम को ज़ीरो वेस्ट कम्पनी के द्वारा प्रति माह लगभग ४५ लाख रुपए का बिल दिया जा रहा था नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि जो बिल कम्पनी द्वारा दिया जा रहा था वह बहुत ज़्यादा था। साथ ही उनके द्वारा अनुबंध के शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था( जैसे: यूज़र चार्ज की वसूली ना कर पाना, टँचिंग ग्राउंड पर वेस्ट डिस्पोज़ल इत्यादि)। इस कारण से उनके बिल पर आपत्ति लगाया गया नगर आयुक्त गौरव सिंघल ने बताया कि इस दौरान मेयर ऊषा चौधरी की अध्यक्षता में ज़ीरो वेस्ट कम्पनी के साथ पिछले सप्ताह वार्ता की गयी थी, जिसमें प्रति माह लगभग 30 लाख रुपए में कार्य किए जाने पर सहमति बनी थी। परंतु 31अगस्त को कम्पनी द्वारा अचानक एकतरफ़ा निर्णय लेते हुए 1 सितम्बर से कार्य हेतु मना कर दिया गया। कोरोना को देखते हुए उनसे कार्य करने का अनुरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा मना कर दिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि कम्पनी पर आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लायी जा रही है।साथ ही नए अनुबंध की तैयारी की जा रही है। नए अनुबंध के होने तक स्वयं निगम के द्वारा / वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा सफ़ाई व्यवस्था की जाएगी।

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