देहरादून। उत्तराखंड आने के इच्छुक लोगों को सरकार ने दो शर्तों के साथ बड़ी छूट दे दी। शनिवार को सरकार ने अधिकतम दो हजार लोगों की एंट्री की व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब जो भी व्यक्ति आने का इच्छुक होगा, वह राज्य में आ सकता है। केवल दो शर्तों का पालन करना होगा। पहला, उसके पास आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाणपत्र की जगह ट्रू-नेट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरा, आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा।
प्रभारी सचिव-आपदा प्रबंधन एस. मुरुगेशन ने शनिवार देर शाम इसके आदेश किए। अब तक राज्य में अधिकतम दो हजार लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी और केवल आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट का होना भी जरूरी शर्त था। सरकार ने दोनों मानक में ढील दे दी है। अब राज्य में प्रवेश के लिए किसी अनुमति, ई-पास की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन और जांच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों ही राज्य में प्रवेश के वक्त बार्डर पर चेक किए जाएंगे।
सचिव के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रदेश में आने वाले व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए आवश्यक है। यदि भविष्य में वह कभी कोविड पोजिटिव होता है तो उसकी उसकी पहचान करना आसान होगा।
- इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
http://smartcitydehradun.uk.in (smart city portal)
केंद्र सरकार ने 22 को दिए थे आदेश
अंतर्राज्यीय आवाजाही को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 22 अगस्त को सभी राज्यों को गाइड लाइन जारी की थी। राज्यों को राज्य से बाहर और राज्य के भीतर आवाजाही के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को खत्म करने को कहा था। साथ ही अलग से परमिशन, ई-पास आदि की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया था।

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