ठाकुरद्वारा धोखाधड़ी कर खरीद गई जमीन का दूसरे का इकरानामा करने के आरोप में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है नगर के मोहल्ला मनिहारान निवासी राहत अली पुत्र इल्ने हसन ने न्यायालय याचिका दायर कर कहा कि मेरे पिता ने जनपद बिजनोर के शेरकोट निवासी मोहम्मद अशरफ पुत्र अब्दुल शमी व धामपुर के मोहल्ला अफगानान निवासी आरिफ पुत्र बाबू से जमीन का सौदा 14 लाख 50 हजार रुपये बीमा की दर से किया था । करीब पौने चार बीघा जमीन 54 लाख 37 हजार तय हो गह बयाना के तौर पर 14 अगस्त 2019 को 15 लाख रुपये दे दिए थे और बाकी रकम को 20 माह बाद रजिस्ट्री के समय देने की बात तय की गई थी आरोप है कि इसी बीच दोनों ने कुछ परेशानियों का हवाला देकर दूसरा रजिस्टर्ड इकरारनामा करा दिया और सारी बातों से मुकर गए न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अशरफ और आरिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

By Mohd Nafees

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