हिमाचल के जिला ऊना में भी ग्राम पंचायत प्रधानों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त राघव शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज चुनाव अधिनियम 1994 की धारा 125 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला ऊना में सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए विकास खंड वार पंचायत प्रधान पद का आरक्षण रोस्टर जारी किया है। रोस्टर के मुताबिक जिले की कुल पंचायतों 245 पदों में महिलाओं के 124 पद अरक्षित किए गए हैं, जबकि 77 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचति जाति के लिए 57 पदों में महिलाओं के 30 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पदों में महिला के 19 पद अरक्षित किए गए हैं। इसमें ऊना विकास खंड में 63 पदों में 32 पद महिला के आरक्षित किए गए हैं और 21 अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 12 पद अनुसूचित जाति के लिए और 6 पद अनुसचित जाति महिला के लिए, नौ पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पांच पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, विकास खंड अंब में 53 पदों में 27 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और 16 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 13 पद अनुसूचित जाति के लिए और 7 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए, आठ पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं चार पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। विकास खंड हरोली में 43 पदों में 22 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और 14 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा आठ पद अनुसूचित जाति के लिए और चार पद अनुसूचित जाति महिला के लिए, 06 पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। विकास खंड बंगाणा में 46 पदों में 23 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और 14 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 13 पद अनुसूचित जाति के लिए।

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