हाईकोर्ट ने थराली आपदा मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में आई भीषण आपदा के बाद क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों को लेकर यह मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंचा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रभावित लोगों को अब तक क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे और सुनिश्चित करे कि सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। यह जनहित याचिका थराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि आपदा के दौरान एक किशोरी की मलबे में दबकर मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति अब तक लापता है। आपदा के बाद स्कूल और अस्पताल को अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि क्षेत्र की सड़कें अब भी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भारी दिक्कतें आ रही हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को तत्काल राहत, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे ताकि छात्र-छात्राएं और वृद्धजन अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रख सकें। न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार को प्रभावितों की सहायता और पुनर्वास संबंधी कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

By Mohd Nafees

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