ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिज़ॉर्ट में कार्यरत युवती अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अभियुक्तों की अपील पर आपत्ति दर्ज कराए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) ने मई में पुलकित और सौरभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मामले की पृष्ठभूमि:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्य के दौरान पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने अंकिता को चीला बैराज पर धक्का देकर उसकी हत्या की। सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में तीनों अभियुक्तों की मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई। इसके अलावा, अंकिता द्वारा की गई व्हाट्सएप चैट में भी इस बात के संकेत मिले थे कि वह मानसिक रूप से दबाव में थी। अभियोजन ने यह भी बताया कि घटना के दिन रिज़ॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और डीवीआर से छेड़छाड़ की गई थी।

पिता ने भी रखी बात:
सुनवाई के दौरान अंकिता के पिता ने भी एक प्रार्थनापत्र दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें भी इस याचिका पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि सभी दस्तावेज कोर्ट में पहले ही जमा कराए जा चुके हैं। फिलहाल, अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

By Mohd Nafees

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