उत्तराखंड शासन ने अगले छह माह के लिए ऊर्जा निगमों में हड़ताल को निषिद्ध किया है।ऊर्जा निगमों ने इस संबंध में सभी कर्मचारी संगठनों को भी पत्र भेजा है। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में सरकार ने छह माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम(एस्मा) लागू कर दिया है। इस अवधि में कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड(यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड(यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड(पिटकुल) में एस्मा की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत आगामी छह माह तक तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। इस अधिसूचना के तहत यूपीसीएल व अन्य निगमों ने भी ऊर्जा क्षेत्र की सभी कर्मचारी यूनियनों, संगठनों, संघों के अध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री, प्रधान महामंत्री को एक पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।

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